उच्चतम न्यायालय ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की अक्टूबर 2020 में हुई परीक्षा में अंतिम मौका गंवा चुके अभ्यर्थियों को एक और मौका देने संबंधी याचिका बुधवार को ठुकरा दी।
न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने कोरोना महामारी और तत्संबंधी लॉकडाउन के कारण हुई कठिनाइयों का हवाला देकर एक और मौका दिये जाने का अनुरोध ठुकरा दिया।
याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि महामारी के कारण उनकी तैयारी प्रभावित हुई और इसलिए उन्हें एक और मौका दिया जाना चाहिए।
खंडपीठ की ओर से न्यायमूर्ति ए एम रस्तोगी ने फैसले का ऑपरेटिव पार्ट पढ़कर सुनाया। न्यायालय ने कहा कि अनुरोध ठुकराये जाने के कारणों का उल्लेख विस्तृत फैसले में किया जायेगा। इस बीच शीर्ष अदालत ने मामले की वकील अनुश्री कपाड़िया की दलीलों की तारीफ की। न्यायालय ने गत नौ फरवरी को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।