देशभर में कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार ने आज एक बड़ा कदम उठाते हुए सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा है कि मेडिकल ऑक्सीजन के कंटेनरों के आवागमन पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगायी जायेगी।
केन्द्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत हासिल अधिकारों के तहत सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगा सकते। राज्य सरकारों से कहा गया है कि उनके परिवहन प्राधिकरण ऑक्सीजन आपूर्ति करने वाले वाहनों पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगा सकते।
साथ ही राज्य सरकार उनके यहां ऑक्सीजन का उत्पादन वाली कंपनियों पर यह पाबंदी भी नहीं लगा सकती कि वहां बनने वाली ऑक्सीजन दूसरे राज्य को नहीं दी जा सकती। कोई भी कंपनी उस राज्य में कहीं भी और दूसरे राज्य में कहीं भी ऑक्सीजन आपूर्ति करने के लिए स्वतंत्र है। औद्योगिक इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन के इस्तेमाल पर पहले ही पाबंदी है और केवल नौ उद्योगों को ही ऑक्सीजन के इस्तेमाल में छूट दी गयी है।
केन्द्रीय गृह सचिव ने कहा है कि जिला मजिस्ट्रेट, उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस उपायुक्त की जिम्मेदारी है कि वे इन निर्देशों पर अमल सुनिश्चित करे।
कुछ राज्यों द्वारा दूसरे देश में ऑक्सीजन के आवागमन पर पाबंदी लगाये जाने की खबरों के बाद यह कदम उठाया गया है।