दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को कांग्रेस नेता शशि थरूर को उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर मौत मामले में सभी आरोपों से मुक्त कर दिया।
विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने थरूर को आरोपों से मुक्त करते हुए बांड भरने का भी निर्देश दिया। उधर, अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर ने कहा कि उनके लिए पिछले साढ़े सात साल काफी मुश्किल भरे रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लीला होटल में मृत पायी गयी थीं। इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए तथा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत मामला दर्ज किया था।
दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2019 में थरूर के खिलाफ श्रीमती पुष्कर को खुदकुशी के लिए उकसाने को लेकर हत्या का मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी थी।विशेष न्यायाधीश गोयल ने आज वर्चुअल तरीके से सुनवाई के दौरान थरूर को बरी करने का फैसला सुनाया।