उच्चतम न्यायालय ने नशीले पदार्थ के सेवन और उसकी आपूर्ति के आरोप में गिरफ्तार की गयी कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी को जमानत पर रिहा करने का गुरुवार को आदेश दिया।
न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा जमानत याचिका निरस्त किये जाने को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका मंजूर कर ली।
न्यायालय ने सुश्री रागिनी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथरा और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद यह कहते हुए याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया कि सत्र अदालत और कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटांसेज (एनडीपीएस) एक्ट की धारा 37 का गलत इस्तेमाल किया गया है।
उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष नवम्बर में रागिनी द्विवेदी और अन्य की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी। जिसके खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था।
पुलिस ने रागिनी , संजना गलरानी और अन्य सहअभियुक्तों को पार्टियों में मादक पदार्थ आपूर्ति करने और खुद भी सेवन करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।