उच्चतम न्यायालय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके एक कैबिनेट मंत्री मलय घटक की अपील पर 25 जून को सुनवाई करेगा।
बनर्जी और घटक ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के नौ जून के आदेश के विरुद्ध शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उच्च न्यायालय ने नौ जून को नारद स्ट्रिंग टेप मामले को स्थानांतरित करने की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अर्जी पर सुनवाई के दौरान उनके हलफनामे रिकॉर्ड पर लेने से इनकार कर दिया था।
मामले की सुनवाई आज न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध थी, लेकिन न्यायमूर्ति बोस ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। उसके बाद मामले की सुनवाई के लिए नयी पीठ का गठन किया गया।
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ के समक्ष अपराह्न में शुरू हुई। नयी पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 25 जून की तारीख मुकर्रर की है।