उत्तर प्रदेश के रामपुर के जिला सत्र न्यायाधीश ने आजम खान की जौहर विश्वविद्यालय के गेट तोड़ने संबंधित अपील खारिज कर दी।
जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा जौहर यूनिवर्सिटी संबंधी अपील खारिज किए जाने के बाद तत्कालीन उपजिलाधिकारी (एसडीएम) सदर पी.पी.तिवारी के मुख्य गेट गिराने संबंधित आदेश अब पूर्ववत रहेगा। जिला प्रशासन अदालत के फैसले का संज्ञान लेते हुए अब जल्द ही सरकारी भूमि पर बने जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट को तोड़ने की कार्यवाही कर सकता है।
गौरतलब है कि भारतीय जनता भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर करीब दो साल पहले दर्ज मुकदमें की सुनवाई करते हुए एसडीम सदर पी.पी.तिवारी ने जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य प्रवेश द्वार को गिराने का आदेश दिया था।
एसडीएम सदर की अदालत के आदेश के विरुद्ध आजम खान ने जिला न्यायाधीश की अदालत में अपील दायर की थी। करीब दो वर्ष मुकदमा चलने के बाद आज जिला सत्र न्यायाधीश ने आजम खान की जौहर विश्वविद्यालय गेट संबंधित अपील के खारिज कर दी।