कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पिछले एक सप्ताह से घर में नजरबंद तृणमूल कांग्रेस के तीन नेताओं और शहर के पूर्व महापौर को शुक्रवार को जमानत दे दी यह फैसला पांच न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया है।
उच्च न्यायालय ने पिछले शुक्रवार को इन चारों नेताओं को घर में नजरबंद का आदेश दिया था और इनमें फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा तथा सोवन चटर्जी शामिल हैं। इससे पहले एक निचली अदालत ने चारों नेताओं को जमानत दे दी थी लेकिन बाद में उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने इस पर रोक लगा दी थी।
इनकी तरफ से पेश हुए वकीलों ने बताया कि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि प्रत्येक को जमानत के लिए दो-दो लाख के निजी मुचलके भरने होंगे।