उत्तर प्रदेश के कानपुर में जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर कहा है घर से बाहर निकलें तो मास्क अवश्य लगाएं या तौलिये से मुंह ढक लें, ऐसा ने करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।
जिलाधिकारी डॉ ब्रह्मदेव राम तिवारी ने शुक्रवार को यहां बताया कि कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने कहा कि बिना मास्क लगाये घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।
उन्होंने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आप घर से निकल रहे हैं तो बगैर मास्क के ना निकले। आदेश का पालन कराने के लिए समस्त अधिकारियों के साथ पुलिस विभाग को भी सूचित कर दिया गया है।
आदेश में कहा है कि एन 95 मास्क केवल कोरोना पीड़ितों और उनका इलाज करने वाले चिकित्सकों के लिए अनिवार्य है। सामान्य लोग तौलिया, रुमाल से भी मुंह ढक सकते हैं। हालांकि इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक बार तौलिया, रुमाल का प्रयोग करने के बाद उसे धुल जरूर लें।