इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बृहस्पतिवार को लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्र उर्फ मोनू की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
इस मामले की पहले हुई सुनवाई के बाद न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने इस मामले की सुनवाई की और आदेश सुरक्षित रखा। राज्य सरकार की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया गया था।
गौरतलब है कि पिछले साल 3 अक्टूबर को खीरी जिले में उपद्रव के बाद हिंसा में चार किसान सहित 8 लोगों की मौत के मामले में आशीष मिश्र मुख्य आरोपी है। आशीष, केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का पुत्र है। पहले आरोपी की जमानत अर्जी सत्र अदालत से खारिज हो चुकी थी जिसके बाद उसने जमानत के लिए उच्च न्यायालय की शरण ली थी।