उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नया आदेश जारी किया है।
इस आदेश के मुताबिक प्राइवेट कर्मचारियों को COVID होने पर २८ दिन का बेतन और साथ ही छुट्टी भी मिलेगी। इसके अलावा चिकित्सा प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है।
जैसा की आप को पता होगा की लगातार कई दिनों से उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, इन सबको देखते हुए यू.पी के मुक्यमंत्री आदित्यनाथ ने ये आदेश जारी किया है और साथ ही कहा है की जो इसका अनुकरण नहीं करेगा उसके ऊपर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।