राजा मानसिंह
हत्याकांड में 11 पुलिसकर्मियों को
उम्र कैद
भरतपुर के
बहुचर्चित राजा मानसिंह और उनके दो साथियों की हत्या के 35 साल पुराने मामले में मथुरा जिला न्यायालय आज
सजा का ऐलान किया। राजा मानसिंह हत्याकांड में दोषी करार दिए 11 पुलिसकर्मियों को मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। 35 साल से चल रहे इस मुकदमे को मथुरा डिस्ट्रिक्ट जज साधना रानी ठाकुर ने
मंगलवार को फैसला सुनाते 11 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया
था। इस केस में तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। राजा मानसिंह हत्याकांड में 11 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद, 35 साल पुराना केस 'क्लोज' राजा मान सिंह हत्याकांड में आठ बार फाइनल
बहस हो गई थी और 19 जज भी बदल चुके थे। राजा के खिलाफ मंच और
हेलीकॉप्टर तोड़ने के मामले में सीबीआइ ने एफआर लगा दी थी। 17 सौ से अधिक तारीखें भी मुकदमे में पड़ी, जबकि
अनुमान के मुताबिक, मुकदमे में आराेपित बनाए गए 18 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में 15 करोड़ रुपये से
अधिक का खर्च भी हुआ। 35 साल बाद इस बहुचर्चित मामले में
हत्याद के दोषी करार हुए पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
राजपरिवार की तरफ से विजय सिंह, गिरेंद्र कौर, कृष्णेंद्र कौर दीपा, दुष्यंत सिंह, गौरी सिंह, दीपराज सिंह कोर्ट में मौजूद रहे। साथ ही
राजस्थागन सरकार मुठभेड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 30-30 हजार और घायलों के परिजनों को दो-दो हजार का मुआवजा देगी। मथुरा की जिला
एवं सेशन न्यायाधीश साधना रानी ठाकुर ने यह सजा सुनाई। सजा के ऐलान पर राजा
मानसिंह की बेटी और पूर्व मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा ने खुशी जताई है। जिस वक्त
सजा का ऐलान हुआ उस वक्त दीपा के पति विजय सिंह, बेटे कुंवर
दुष्यंत सिंह और भाजपा नेता अरविंद पाल सिंह भी कोर्ट में मौजूद थे।
भरतपुर की जनता
में खुशी की लहार, मैं राजा साहब की
सबसे छोटी बेटी कृष्णेंद्र कौर दीप हूं। हमने न्याय के लिए 35 साल तक संघर्ष किया। हमें देर से न्याय मिला है, लेकिन
हम इस अदालत के फैसले से खुश है। भरतपुर की जनता भी इस फैसले से खुशी मनाएंगी। आज
वह सभी इस फैसले खुश होंगे, जो राजा मानसिंह से लगाव रखते
हैं। कहते हैं कि देर हैं पर अंधेर नहीं हैं।