केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस मुरलीधर का तबादला पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग की ओर से बुधवार देर रात इस बाबत अधिसूचना जारी की गई।
अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान के अनुच्छेद 222 के तहत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की सलाह पर न्यायमूर्ति मुरलीधर के तबादले को मंजूरी दी है।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति मुरलीधर सहित तीन न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिश 12 फरवरी को सरकार को भेजी थी।
न्यायमूर्ति मुरलीधर वही न्यायाधीश हैं जिन्होंने दिल्ली हिंसा पर कल हुई सुनवाई के दौरान भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज न किए जाने को लेकर केंद्र सरकार और पुलिस को आड़े हाथों लिया था।